महुआ की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक रोक

हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दिया आदेश
महुआ की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक रोक
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एक अदालत में जारी किया है गिरफ्तारी वारंट

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट ने सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया है। जस्टिस देवांशु बसाक के डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि इसकी सुनवाई 27 अगस्त को की जाएगी।

सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके आधार पर लोवर कोर्ट में एक मामला दायर किया गया है। कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि वे निर्धारित तारीख को कृष्णानगर अदालत में गई थी, लेकिन बार का एक रेजोल्यूशन होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी।। इसके बाद अगले दिन यानी, 19 अगस्त, उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। जस्टिस बसाक ने कहा कि हम आपके अधिकार की सुरक्षा करेंगे, आप अदालत में सरेंडर कीजिए , सारे मामले जमानत योग्य हैं। इसके बाद वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया था उसके पास गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का न्यायिक अधिकार ही नहीं है। इसके बाद ही जस्टिस बसाक के डिवीजन बेंच ने उपरोक्त आदेश दिया। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट करने वाला भाषण दिया था। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिवीजन बेंच ने महुआ के एडवोकेट को आदेश दिया है कि सभी पक्ष की नोटिस दी जाए।

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