

झगड़े के बाद गला घोंटकर की हत्या
कोच्चि : केरल के एर्नाकुलम की एक अदालत ने वर्ष 2016 में अपनी 37 वर्षीय प्रेमिका की हत्या और उसके सोने के आभूषण लूटने के मामले में पूर्व बस कंडक्टर अनवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने उसे हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा दी।
पुलिस के मुताबिक, मार्च 2016 में अनवर ने विलिंगडन द्वीप में थोप्पुमपडी बीओटी पुल के पास संध्या की हत्या कर दी थी। आरोप था कि उसने संध्या का गला घोंटकर उसकी जान ली और बाद में उसके सोने के आभूषण लेकर वहां से चला गया।
पुलिस के अनुसार, संध्या अनवर पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। इसी दौरान अनवर ने उससे पैसों की मांग की, लेकिन संध्या ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला हत्या तक पहुंच गया।
जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया था कि अनवर ने कथित तौर पर इससे पहले एक अन्य महिला को झांसा देकर उससे सोना लिया था। पुलिस के मुताबिक, उस सोने को लौटाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी।
अदालत ने अनवर को हत्या के अलावा लूट और साक्ष्य नष्ट करने जैसे अन्य अपराधों में भी अलग-अलग अवधि की कारावास की सजा सुनाई। इन सजाओं की कुल अवधि 20 वर्ष बताई गई है।
लोक अभियोजक पी. ए. बिंदु के अनुसार, अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। इसलिए अनवर को अलग-अलग सजाओं को जोड़कर 20 वर्ष अतिरिक्त नहीं काटने होंगे और उसे उम्रकैद की सजा ही भुगतनी होगी।