श्रम आयुक्त कार्यालय में एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी की 31वीं बैठक आयोजित

श्रम आयुक्त कार्यालय में एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी की 31वीं बैठक आयोजित
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) की 31वीं बैठक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के श्रम आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के अध्यक्ष एवं सचिव (श्रम एवं रोजगार) एल. कुमार, आईएएस ने की, जिसमें अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, नियोक्ताओं एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता के विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ एवं सहायता प्रभावी ढंग से प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने द्वीपसमूह में विभिन्न निर्माण स्थलों पर निर्माण गतिविधियों में लगे श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बोर्ड की गतिविधियों पर व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों से जागरूकता पैदा करने की अनिवार्य आवश्यकता पर भी जोर दिया। परिचालित एजेंडे पर विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने पेंशन, शिक्षा, मातृत्व और मृत्यु सहायता सहित निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा दायर 53 दावों को संबोधित करने के लिए 8.14 लाख रुपये जारी करने को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। तदनुसार, एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सभी वित्तीय लाभ और सहायता वितरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना 2009 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए 9 कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है।

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