कामरा की गिरफ्तारी जरूरी नहीं : बंबई हाई कोर्ट

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’’कहने का मामला
कामरा की गिरफ्तारी जरूरी नहीं : बंबई हाई कोर्ट
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मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’’कहने के मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रह सकती है, लेकिन ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की पीठ ने कामरा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदालत से अनुरोध करते हुए कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से संबंधित ‘‘बड़े’’ और ‘‘गंभीर’’ मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा कि अगर पुलिस याचिका के लंबित रहने के दौरान मामले में आरोपपत्र दाखिल करती है तो अधीनस्थ अदालत उसका संज्ञान नहीं लेगी। पीठ ने कहा कि कामरा का बयान चेन्नई में दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि मुंबई में कार्यक्रम के बाद ‘कॉमेडियन’ को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कामरा वर्तमान में तमिलनाडु में रहते हैं।

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे को ‘‘गद्दार’’ कहने के आरोप में ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ के खिलाफ खार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान में राज्य के उपमुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कामरा ने फिल्म ‘‘दिल तो पागल है’’ के एक गाने की ‘पैरोडी’ गाई थी, जिसमें उन्होंने ‘‘गद्दार’’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि कैसे शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 2022 में शिवसेना को विभाजित कर दिया था।

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