बम्बई और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत

'सर्वसम्मत' नहीं था सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
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जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली
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नयी दिल्ली : बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। शीर्ष न्यायालय कॉलेजियम ने सोमवार को उनके नामों की सिफारिश की थी। दोनों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ कार्य करेगा।

जस्टिस नागरत्ना ने जतायी थी असहमति

इस बीच पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के कॉलेजियम की एक सदस्य न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जतायी थी। एक मुडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन दिये जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। उनकी आपत्ति न्यायमूर्ति पंचोली की वरिष्ठता और सु्प्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर थी। हाई कोर्ट के जजों की वरिष्ठता की रैंक में भारत के सभी हाई कोर्ट के जजों में न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली अभी 57वें स्थान पर हैं।

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