डॉ. महता के मामले में राज्य सुप्रीम कोर्ट में

डॉ. महता के मामले में राज्य सुप्रीम कोर्ट में
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

नयी दिल्ली/कोलकाता : आरजीकर मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिकेत महता के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। हाई कोर्ट के जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती के डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। डिविजन बेंच ने डॉ. महता की आरजीकर मेडिकल कालेज में तैनाती के सिंगल बेंच के आदेश पर अपनी सहमति जतायी थी। इसके साथ ही राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

यहां गौरतलब है कि काउंसिलिंग के बाद डॉ. महता की पोस्टिंग रायगंज मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल में की गई थी। हालांकि काउंसिलिंग में उन्होंने आरजीकर मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल का चयन किया था और मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग आरजीकर में की भी गई थी। बाद में इसे रद्द करते हुए उनकी पोस्टिंग रायगंज मेडिकल कालेज में कर दी गई थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। जस्टिस विश्वजीत बसु ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज करते हुए डॉ. महता की पोस्टिंग आरजीकर में किए जाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार की तरफ से इसके खिलाफ डिविजन बेंच में अपील की गई थी। डिविजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बहाल रखा था। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में है।


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