सोनाली बीबी केस: टीएमसी ने भाजपा पर साधा निशाना

अभिषेक ने अदालत के फैसले का किया स्वागत
सोनाली बीबी केस
File Photo
Published on

कोलकाता: बीरभूम जिले की सोनाली बीबी और पाँच अन्य मजदूरों को अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताकर केंद्र सरकार द्वारा देश से बाहर भेजने की कार्रवाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूरी तरह अवैध करार दिया।

अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर उन सभी को भारत वापस लाया जाए। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने के कारण किसी को देश से बाहर भेजना संविधान और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने आज इसका करारा जवाब दिया है। ये भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है।

इस संबंध में टीएमसी भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, आज अगर आप बांग्ला में बात करते हैं, तो भाजपा शासित राज्य आपको बांग्लादेशी बताकर बाहर कर देता है। यह घोर अन्याय है।

मंत्री डॉ. शशि पांजा ने कहा, माँ दुर्गा की कृपा और हाई कोर्ट के न्याय से आज गर्भवती सोनाली बीबी को न्याय मिला है। जब गृह मंत्री कोलकाता में ‘सोनार बांग्ला’ की बात कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि ‘सोनार बांग्ला’ महिलाओं के सम्मान से बनता है, उन्हें बाहर निकालने से नहीं।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in