निधि, सन्मार्ग संवाददाता
हावड़ा : दासनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में हावड़ा के प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी विनोद सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत विनोद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की सुनवाई प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत घोष की अदालत में हुई। सरकारी वकील अरिंदम मुखोपाध्याय ने पैरवी की। यह घटना 30 सितंबर साल 2015 की है।
गोविंद समझकर संजय को मारी थी गोली
उस दिन दोपहर करीब 2.30 बजे विनोद सिंह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से दासनगर के जला मैदान इलाके में गोविंद मान्ना के घर पहुंचा था। विनोद और गोविंद पहले साथ काम करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। आरोप है कि सभी आरोपी हेलमेट से चेहरा ढंककर पहुंचे थे। गोविंद के घर पर नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद विनोद ने वहां मौजूद संजय दास को गोविंद समझकर गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में विनोद और उसके तीन साथियों अभिजीत, अमित तथा आकाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार, गोलियां, बाइक और हेलमेट भी बरामद किए थे। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि विनोद को हत्या और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया। वर्ष 2019 से शुरू हुई गवाही और लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को उसे दोषी करार दिया गया था, जबकि शुक्रवार को सजा की घोषणा हुई।