हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को 7 साल की सश्रम कैद

बी गार्डेन रोड पर हुए हमले के मामले में हावड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला
Howrah Court Sentences Man to 7 Years Rigorous Imprisonment in Attack Case
सांकेतिक फोटो REP
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निधि, सन्मार्ग संवाददाता

हावड़ा : हावड़ा के बी गार्डेन थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई जानलेवा हमले की घटना में हावड़ा की तीसरी फास्ट ट्रैक अदालत ने गणेश यादव को दोषी पाते हुए सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है; जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

विवाद सुलझाने पहुंचे व्यक्ति पर किया था हमला, सरकारी पक्ष करेगा हाईकोर्ट में अपील

सरकारी वकील अरिंदम मुखर्जी ने बताया कि 10 सितंबर 2020 की रात शराब पीने को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पहुंचे निर्मल माझी पर गणेश यादव ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। डॉक्टरों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को धारा 308 के तहत सजा सुनाई। हालांकि, सरकारी पक्ष फैसले का अध्ययन करने के बाद धारा 307 के तहत अधिक कठोर सजा के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार कर रहा है।

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