वही पुराना विवरण लिखें जो है 2002 की सूची में

फॉर्म में दो प्रमुख ब्लॉक- पहला आसान, दूसरे को ध्यान से भरने की आवश्यकता मतदाताओं के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका
वही पुराना विवरण लिखें जो है 2002 की सूची में
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केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : मतदाता सूची को सटीक और update (अद्यतन) बनाने के इस अभियान के तहत हर पात्र मतदाता को दो गणना फॉर्म (enumeration forms) भरने को दिए जा रहे हैं। जिन पर पहले से ही नाम, फोटो, आवासीय क्षेत्र और मतदान केंद्र का विवरण मुद्रित होगा। फॉर्म पर बीएलओ का नाम और संपर्क नंबर भी रहेगा। आपको दो प्रतियों में से एक फॉर्म भरकर वापस देना है, जबकि दूसरी प्रति आपके पास रहेगी।

फोटो और प्राथमिक जानकारी रखें तैयार

राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को अपना दो हालिया स्टाम्प साइज फोटो चिपकाना होंगा। फॉर्म में दो प्रमुख ब्लॉक होते हैं — पहला आसान और स्वतः स्पष्ट है, जबकि दूसरा ब्लॉक थोड़ा ध्यान से भरने की आवश्यकता है। यह दूसरा भाग 2002 की मतदाता सूची पर आधारित है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड से जानकारी मिलाना आवश्यक है।

2002 की सूची ऑनलाइन ऐसे देखें

1. वेबसाइट पर जाएं — [https://ceowestbengal.wb.gov.in](https://ceowestbengal.wb.gov.in)

2. मुखपृष्ठ पर स्क्रॉलिंग लिंक “ SIR 2002 की मतदाता सूची ” पर क्लिक करें।

3. अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र चुनें।

4. “अंतिम सूची (Final Roll)” पर क्लिक कर नाम खोजें।

यदि आपको मतदान केंद्र याद नहीं है, तो सूची में एक-एक केंद्र देखकर अपना नाम ढूँढें।

ईपीआईसी नंबर और रिश्तेदार की जानकारी भरें सावधानी से

बॉक्स में पूछा गया- ईपीआईसी नंबर वही लिखें जो 2002 के कार्ड पर था। यदि पुराने कार्ड में नंबर नहीं था, तो उसे खाली छोड़ दें। “रिश्तेदार का नाम” वह होगा जो 2002 की सूची में आपके नाम के साथ जुड़ा था- जैसे पिता, माता या पति। भले ही उस व्यक्ति का निधन हो चुका हो या नाम की वर्तनी अलग हो, वही पुराना विवरण लिखें जो 2002 की सूची में है। “रिश्ता” कॉलम में उस व्यक्ति से आपका संबंध (पिता, माता, पति) लिखें।

अगर 2002 में नाम नहीं था तो क्या करें

यदि आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है, तो अपने पिता, माता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलान करें जिनका नाम उस सूची में था।

पति या पत्नी से मिलान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस स्थिति में-

-बाएं कॉलम को खाली छोड़ें।

-दाएं हिस्से में उस रिश्तेदार का नाम, 2002 का ईपीआईसी नंबर और उनके पुराने रिकॉर्ड से सभी विवरण लिखें।

-“रिश्तेदार का नाम” में उस रिश्तेदार के पिता/माता का नाम लिखें जैसा उनके 2002 कार्ड में था।

-“रिश्ता” कॉलम में अपने संबंध (जैसे ‘पिता’) को स्पष्ट करें। ध्यान रहे, व्यक्ति के अब जीवित न रहने या स्थान बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता — 2002 की जानकारी ही मान्य होगी।

सटीक जानकारी ही रखेगी आपका नाम सुरक्षित

मतदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म में भरे गए नाम, वर्तनी, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या 2002 की मतदाता सूची से हूबहू मेल खाते हों। सही जानकारी न केवल आपकी प्रविष्टि को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पुनरीक्षण प्रक्रिया को भी सुचारु बनाएगी।

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