IAS-IPS तबादले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
कलकत्ता हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
Published on

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों से राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ेगा और निर्वाचन आयोग के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को की जाएगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
बंगाल चुनाव: भाजपा ने घोषित किए 13 और उम्मीदवार, चौरंगी से संतोष पाठक
Google पर संवाद सर्च बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in