RG Kar केस में हाई कोर्ट सख्त, CBI को घटनास्थल सील करने का निर्देश

सेमिनार हॉल समेत सभी जरूरी जगहों को सील करने का आदेश, अगली सुनवाई गुरुवार को
RG Kar केस में हाई कोर्ट सख्त, CBI को घटनास्थल सील करने का निर्देश
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कोलकाता: Calcutta High Court ने आरजी कर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए Central Bureau of Investigation (CBI) को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि RG Kar Medical College and Hospital के सेमिनार हॉल समेत जिन-जिन जगहों को सील करना जरूरी है, उन्हें तुरंत सील किया जाए।

जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस तीर্থंकर घोष की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी संबंधित जगहों को सील किया गया है और जांच के लिहाज से कोई हिस्सा खुला तो नहीं छोड़ा गया।

CBI की ओर से बताया गया कि सेमिनार हॉल पहले से सील है। हालांकि, पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि अस्पताल की सातवीं मंजिल पर स्थित तत्कालीन प्रिंसिपल Sandip Ghosh का ऑफिस अब भी खुला है।

इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच के लिए जरूरी सभी स्थानों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में यहां एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें दोषी संजय राय को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, जहां जांच की प्रगति पर फिर से नजर डाली जाएगी।

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