एनकेडीए की अधिसूचना सूचना पर हाई कोर्ट का स्टे

चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को दिया नए सिरे से सुनवाई का आदेश
एनकेडीए की अधिसूचना सूचना पर हाई कोर्ट का स्टे
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वेडिंग कमेटी के लिए जारी अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस कृष्णा राव ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इस बाबत दायर पेटीशन में आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश की उलट वेडिंग कमेटी का गठन किया गया है। जस्टिस राव ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आदेश दिया है कि पेटीशनरों की बात सुनने के बाद तर्कसंगत निर्देश दिया जाए। पेटीशनरो का आरोप है कि इस वेडिंग कमेटी में उन लोगों को सदस्य बनाया गया है जिनका न्यू टाउन से कोई सरोकार ही नहीं है। इस कमेटी में दीपांकर सरकार, पराग सुरेना और प्रतिमा शाह घोष को सदस्य बनाया गया है। ये लोग सेंट्रल कोलकाता के शाहिद खुदीराम बोस हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। एतराज जताने के बाद सिर्फ संगठन का नाम बदल दिया गया, लेकिन सदस्य यही रह गए। इसमें कहा गया है कि कानून के मुताबिक प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग वेडिंग कमेटी होनी चाहिए। कोलकाता हॉकर्स संग्राम समिति ने यह मामला दायर किया है। जस्टिस राव ने आदेश दिया है कि यह स्टे नौ अक्टूबर तक बना रहेगा।

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