

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अभिषेक की ओर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष याचिका की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि मामला सूची में जिस क्रम पर है, उसी के अनुसार इसकी सुनवाई होगी। तत्काल सुनवाई नहीं की जाएगी।
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए एक सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को हाईकोर्ट का रुख किया था।
अभिषेक इससे पहले भी आंखों के इलाज के लिए कई बार विदेश जा चुके हैं। वर्ष 2016 में सड़क हादसे के बाद उनकी बाईं आंख के नीचे गंभीर चोट लगी थी और आंख की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद से वह आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं।
उन्होंने हैदराबाद, दुबई, सिंगापुर और अमेरिका में भी इलाज कराया है। उनकी बाईं आंख में कई बार सर्जरी हो चुकी है।
अभिषेक के विदेश जाने के अनुरोध को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान और पार्टी में जारी विवाद के बीच उनके विदेश दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं, विधायकों के हस्ताक्षर कथित फर्जीवाड़े मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ कर चुकी है।
इस बीच, DJ हंगामा मामले में अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना लेने के लिए सीआईडी की अर्जी को विधाननगर अदालत ने मंजूरी दे दी है।
अदालत के आदेश के अनुसार, अभिषेक बनर्जी को 30 जून को अदालत में पहुंचकर अपनी आवाज का नमूना देना होगा।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि विदेश जाने की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट आगे क्या फैसला देता है।