कुत्ता पाल रखा है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी : हाई कोर्ट

मालिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार
कुत्ता पाल रखा है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी : हाई कोर्ट
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : अगर कुत्ता पाल रखा है तो इसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस उदय कुमार ने यह टिप्पणी करते हुए मालिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। मालिक के खिलाफ इस मामले में सोनारपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई थी। जस्टिस उदय कुमार ने कहा है कि किसी का पालतु कुत्ता किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए यह देखना उसकी जिम्मेदारी है।

मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 2022 की सोनारपुर थाना क्षेत्र की है। पीटिशनर के कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था। उसने कुत्ते के मालिक के खिलाफ सोनारपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। कुत्ते के मालिक यानी पीटिशनर ने एफआईआर खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुत्ते छत पर खुले हुए थे और जब शिकायती छत पर गया तो कुत्ते ने उसे काट लिया था। पीटिशनर के एडवोकेट का आरोप था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और शिकायत करने वाला व्यक्ति कुत्ते को देख कर भागा था और इस दौरान गिरने से उसे चोट लगी थी। कुत्ते ने काटा था यह साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। जस्टिस उदय कुमार ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा है कि कुत्ता पालने वाले की यह जिम्मेदारी है कि उसका कुत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पीटिशनर का दावा है कि उसके पास एक ही कुत्ता है, पर पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि पीटिशनर के पास 10-12 कुत्ते हैं। जस्टिस उदय कुमार ने पीटिशन खारिज करते हुए कहा है कि मुकदमा कानून के मुताबिक चलेगा।


संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in