लॉ मार्टिनियर : सिंगल बेंच के आदेश पर नहीं मिला स्टे

हाई कोर्ट के डिविजन बेंच में सुनवायी 30 को
लॉ मार्टिनियर : सिंगल बेंच के आदेश पर नहीं मिला स्टे
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : लॉ मार्टिनियर ब्वायज एंड गर्ल्स स्कूल के मामले में सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे नहीं मिला। इस बाबत बुधवार को मेंशन किए जाने पर हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस ऋतब्रत कुमार मित्रा के डिविजन बेंच ने कहा कि इसकी सुनवायी बुधवार को की जाएगी। यहां गौरतलब है कि जस्टिस गौरांग कांथ के आदेश के खिलाफ यह अपील की गई है।

लॉ मार्टिनियर की एडवोकेट की दलील थी कि इस मामले की बुधवार को ही सुनवायी की जाए। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग बेहद खस्ताहाल में पहुंच चुकी है। जोखिम से बचने के लिए शीलिंग की मरम्मत किया जाना बेहद जरूरी है। अभी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां और 12 जून से स्कूल खुल जाएगा। इस दौरान मरम्मत कराने के लिए समय नहीं मिलेगा। जस्टिस घोष ने सभी पक्षों को नोटिस दी जाने का आदेश देते हुए कहा कि इसकी सुनवायी शुक्रवार को की जाएगी। यहां गौरतलब है कि जस्टिस कांथ ने स्कूल की बिल्डिंग का किसी तरह की मरम्मत कार्य किए जाने पर रोक लगा दी है। उस समय इसकी सुनवायी के दौरान केएमसी की तरफ से दलील दी गई थी कि यह एक ए श्रेणी की हेरिटेज बिल्डिंग है और हेरिटेज कमिशन की अनुमति के बगैर किसी भी तरह का मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सकता है। जस्टिस कांथ ने इस सिलसिले में हेरिटेज कमिशन और केएमसी को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसकी सुनवायी के लिए जून के तीसरे सप्ताह का समय तय कर दिया है।


संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in