

कोलकाता : बर्खास्त गैरशैक्षिक कर्मचारियों को मासिक भत्ता दिए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। वैकेशन बाद इसकी सुनवायी होने की संभावना है। यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। इस वजह से 26 हजार के करीब शिक्षकों और गैरशैक्षिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एडवोकेट फिरदौश शमीम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल लाइव्लीहुड अंतरिम स्कीम के तहत मासिक भत्ता देने का फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह राज्य सरकार भत्ता नहीं दे सकती है। उम्मीद है कि जस्टिस अमृता सिन्हा के कोर्ट में वैकेशन बाद मामले की सुनवायी होगी।