

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट ने कमरहाटी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित जयंत सिंह की अवैध बिल्डिंग को चार सप्ताह के अंदर तोड़े जाने का आदेश दिया है। नगरपालिका की तरफ से इस बिल्डिंग को तोड़े जाने के लिए वृहस्पतिवार को अतिरिक्त समय देने की अपील की गई। जस्टिस गौरांग कांथ ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस कांथ ने कहा कि आदेश के मुताबिक पहले बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू तो करे।
वृहस्पतिवार को सुबह इसे जस्टिस कांथ के समक्ष मेंशन करते हुए इस बाबत एप्लिकेशन देने के लिए लीव देने की अपील की गई। जस्टिस कांथ ने कहा कि पहले तोड़ने का काम शुरू कीजिए। इसके बाद फिर देखेंगे। यहां गौरतलब है कि जस्टिस कांथ ने ही इस अवैध बिल्डिंग के बाबत मामला दायर करने के बाद इसे तोड़े जाने का आदेश दिया था। हालांकि पालिका की तरफ से दलील दी गई है कि इस बिल्डिंग का रकबा काफी बड़ा है और बहुमंजिली भी है। इसे तोड़े जाने के लिए जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत है वह नगरपालिका के पास नहीं है। इसलिए चार सप्ताह के अंदर इसे तोड़े जाने का काम मुश्किल साबित हो रहा है। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई रियायत देने से इनकार कर दिया है। यहां गौरतलब है कि जयंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही इस अवैध बिल्डिंग के मामले का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही यह भी उजागर हुआ था कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बनायी गई है वहां पहले एक तालाब था। इतना ही नहीं इस जमीन का मालिकाना हक भी जयंत सिंह के पास नहीं है। सिंगल बेंच के इस आदेश के बाद नगरपालिका अब अगर चाहे तो डिविजन बेंच में ही अपील दायर कर सकती है।