

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : वर्क एडुकेशन के टीचर के पद पर फिलहाल नियुक्ति नहीं होगी। इस बाबत हाई कोर्ट ने अंतरिम स्टे लगाया था। अब यह बात दीगर है कि स्टे की मियाद एक साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले की सुनवायी के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु ने आदेश दिया है कि स्टे की मियाद की वृद्धि और इसे वैकेट किए जाने के सवाल पर बुधवार को सुनवायी होगी।
एडवोकेट आशिष कुमार चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को इस मामले से एडेड पार्टियों को युक्त किया गया और उन्हें भी सुना जाएगा। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें नियुक्ति तो मिल चुकी है पर पर स्टे के कारण ज्वायनिंग नहीं हो पा रही है। मामले की सुनवायी शुरू होते ही जस्टिस बसु ने सवाल किया कि इस दौरान कोई नियुक्ति तो नहीं की गई है तो बोर्ड की तरफ से कहा गया कि कोई नियुक्ति नहीं की गई है। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एजी किशोर दत्त ने अपील की कि इंजंक्शन यानी स्टे को वैकेट किया जाए। जस्टिस बसु ने कहा कि नहीं स्टे बना रहेगा और वैकेशन के बाद कोर्ट खुलने तक इसी स्थिति को बनाये रखा जाए। इस पर एजी ने कहा कि स्टे की मियाद तो एक साल पहले ही खत्म हो चुकी है तो जस्टिस बसु ने सवाल किया कि तो फिर वैकेट एप्लिकेशन क्यों दे रहे हैंं। पीटिशनरों की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने स्टे की मियाद बढ़ाने की अपील की तो एजी ने कहा कि उनके वैकेट के एप्लिकेशन की भी सुनवायी की जाए। इसके बाद ही जस्टिस बसु ने आदेश दिया कि बुधवार को दोनों ही मामलों की सुनवायी की जाएगी। यहां गौरतलब है कि इन नियुक्तियों को देने के लिए सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन किया गया था। इसे चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने इन पर स्टे लगा दिया था।