शर्तों के साथ शुभेंदु व मिथुन की सभा को मंजूरी

मामले की सुनवायी के बाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश
शर्तों के साथ शुभेंदु व मिथुन की सभा को मंजूरी
Published on

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : मालदह के चांचल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कूचबिहार में भाजपा नेता व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सभा को हाई कोर्ट की मंजूरी मिल गई। पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी। जस्टिस विश्वरूप चौधरी ने बुधवार को मामले की सुनवायी के बाद उपरोक्त आदेश दिया।

चांचल में शुभेंदु अधिकारी की सभा व रैली दो जनवरी को होनी है। पुलिस की दलील थी कि नये साल के मौके पर प्रस्तावित दिन को भारी भीड़ होने की उम्मीद है। इसके अलावा समर्थकों की भीड़ और उनके वाहनों आदि को संभालने में ट्रैफिक विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। भाजपा की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट विल्वादल भट्टाचार्या ने इसे कोरा बहाना बताते हुए कहा कि भाजपा को हर कार्यक्रम के लिए हाई कोर्ट आना पड़ता है। जस्टिस चौधरी ने कहा कि नौ हजार लोग सभा में हिस्सा ले सकते हैं और 70 लाउडस्पीकरों का इस्तेंमाल किया जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की सभा के मामले में राज्य सरकार की दलील थी कि दो जनवरी को कार्यक्रम किया जाना है और 30 दिसंबर को पुलिस के पास आवेदन किया गया। हालांकि एडवोकेट भट्टाचार्या की दलील थी कि जमीन के बाबत अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद एसडीओ के पास आवेदन किया गया था। एसडीओ ने इसे पुलिस के पास फारवर्ड नहीं किया। जस्टिस चौधरी ने सभा में पांच हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कहा कि 20 लाउडस्पीकरों के साथ ही आठ बॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।


संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in