एसएलएसटी इंटरव्यू के मामले में नहीं मिली राहत

एसएलएसटी इंटरव्यू के मामले में नहीं मिली राहत

सिंगल बेंच के आदेश पर डिविजन बेंच का स्टे
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जितेंद्र , सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : एसएलएसटी के इंटरव्यू में शामिल नहीं होने के कारण पीटिशनर को सिंगल बेंच से थोड़ी राहत मिली थी। एसएससी ने इसके खिलाफ अपील दायर कर दी थी। सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस रवि कृष्ण कपूर और जस्टिस अजय कुमार गुप्त के डिविजन बेंच ने मामले की सुनवायी के बाद इस पर स्टे लगा दिया। अलबत्ता अभी थोड़ी गुजाइश रह गई है। डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि रेगुलर बेंच में इसकी सुनवायी की जाएगी।

एसएससी की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट राहुल कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रिंकु सेन को 19 व 20 दिसंबर को इंटरव्यू और पर्सनलिटी टेस्ट के लिए तलब किया गया था। पर बतौर रिंकु सेन निर्धारित समय को नहीं पहुच पायी थी। उन्होंने एसएससी से इसके लिए एक अन्य तारीख देने की अपील की थी। एसएससी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होने हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्या ने मामले की सुनवायी के बाद एसएससी को एक अन्य तारीख तय करने का सुझाव दिया था। इसके खिलाफ ही डिविजन बेंच में अपील की गई थी। एडवोकेट सिंह की दलील थी कि रिंकु सेन के आवेदन में कहा गया था कि वे 18 से 20 दिसंबर तक डायरिया से पीड़ित थी। उन्होंने 23 दिसंबर को मेल करके यह जानकारी दी थी। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रही ए़डवोकेट देवलीना घोष ने भी इसका विरोध किया। डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि पांच जनवरी को रेगुलर बेंच में इसकी सुनवायी की जाए।


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