शून्य पद के मामले में डिविजन बेंच में अपील

सिंगल बेंच ने अवैधानिक करार देते हुए किया था खारिज
शून्य पद के मामले में डिविजन बेंच में अपील
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : शून्य पदों को खारिज किए जाने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के डिविजन बेंच में अपील की गई है। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती के डिविजन बेंच में अगले सप्ताह सुनवायी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इन 16 सौ पदों का सृजन फिजिकल और वर्क एडुकेशन में टीचरों की नियुक्ति के लिए किया था। इस आदेश से प्रभावित पीटिशनरों ने यह अपील दायर की है।

यहां गौरतलब है कि जस्टिस विश्वजीत बसु ने पिछले सप्ताह सुनाये गए अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को शून्य पदों का सृजन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन पदों का सृजन वेटिंग लिस्ट में रह गए उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि यह नयी नियुक्तियां थी और एनसीटीई के रूल्स के मुताबिक अधिसूचना जारी कर के आवेदन मांगने के बाद ही नियुक्तियां की जा सकती हैं। इन पदों का सृजन 2022 में किया गया था। इसके बाद ही इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी। उच्च माध्यमिक में नियुक्त किए जाने वाले इन टीचरों के लिए स्कूलों का चयन भी हो चुका था, बस नियुक्ति पत्र भर देना बाकी रह गया था।

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