बीडीओ प्रशांत वर्मन की अग्रिम जमानत खारिज

हाई कोर्ट ने दिया आदेश पुलिस ने दायर की थी याचिका
बीडीओ प्रशांत वर्मन की अग्रिम जमानत खारिज
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : बीडीओ प्रशांत बर्मन की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस बाबत दायर मामले की सुनवायी के बाद यह आदेश दिया है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जमानत खारिज करने की अपील की गई थी। न्यूटाउन के स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के मामले में बीडीओ एक अभियुक्त हैं। उन्होंने इस मामले में बारासात कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी।

जस्टिस घोष ने कहा कि हत्या के मामले में जमानत या अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाने से पहले बहुत सारे विंदुओं पर गौर करना पड़ता है। यहां अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के मामले में इन विंदुओं पर गौर ही नहीं किया गया। सेशन जज ने अपराध का नेचर और महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी। लिहाजा प्रशांत बर्मन की अग्रिम जमानत खारिज की जाती है। जस्टिस बसु ने आदेश दिया है कि प्रशांत बर्मन को 72 घंटे के अंदर कोर्ट में आत्म समर्पण करना पड़ेगा। यहां गौरतलब है कि प्रोसिक्यूशन के तथ्यों के मुताबिक बीडीओ के घर से कुछ आभूषणों की चोरी हुई थी। आरोप है कि चोरों ने ये आभूषण न्यू टाउन के स्वर्ण व्यवसायी स्वप्न कामिल्य की दुकान में बिक्री की थी। स्वप्न कामिल्य का उनके दुकान से अगवा कर लिया गया था। इसके अगले दिन उनकी लाश मिली थी।


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