कालीघाट के काकू को मिली हाई कोर्ट से पक्की जमानत

पर लागू रहेंगी शर्तें भीकोलकाता से बाहर नहीं जा सकते
कालीघाट के काकू को मिली हाई कोर्ट से पक्की जमानत
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : कालीघाट के काकू उर्फ सुजय कृष्ण भद्र को हाई कोर्ट से पक्की जमानत मिल गई। हालांकि वे अभी भी जमानत पर ही थे, पर मेडिकल आधार पर मिली जमानत के कारण बंदिशें बहुत सारी थीं। उनकी तरफ से इस बाबत रिट दायर की गई थी। जस्टिस शुभ्रा घोष ने सुनवायी के बाद फैसले को आरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

जस्टिस घोष ने आदेश दिया है कि काकू को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। आईओ को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर की जानकारी देनी पड़ेगी और आईओ की अनुमति के बगैर इसे बदल नहीं सकते हैं। आईओ के साथ सप्ताह में एक दिन मुलाकात करनी पड़ेगी। मामले के किसी सुबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही जमानत मिलने के बावजूद कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते हैं। काकू को नियुक्ति घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया था। काकू को मेडिकल आधार पर जमानत मिली थी। उनके घर पर सेंट्रल फोर्स के जवान 24 घंटा पहरा देते थे। घर के अलावा बाहरी लोगों से मुलाकात पर पाबंदी थी। राजनीतिक नेताओं से नहीं मिल सकते थे। अदालत और अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं जा सकते थे। नियुक्ति घोटाले में काकू को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। बाई पास सर्जरी भी हुई और लंबे समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था।

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