आसनसोल नगरनिगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं

हाई कोर्ट के जस्टिस कांत का ऐतिहासिक निर्देश
आसनसोल नगरनिगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस गौरांग कांत ने आसनसोल नगरनिगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुबह उनके समक्ष इसे मेंशन करते हुए आरोप लगाया गया कि अवैध निर्माण के नाम पर 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जस्टिस कांत से इसकी तत्काल सुनवायी की अपील की गई। जस्टिस कांत ने निर्देश दिया कि आज ही, यानी शुक्रवार को ही, एफआईआर दर्ज कराए। इसके साथ ही पीटिशन दायर करने को लीव देते हुए कहा कि सोमवार को सुनवायी की जाएगी।

इस बाबत दायर रिट के मुताबिक आसनसोल के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान ने विस्तार के लिए निर्माण कार्य कराये जाने की अनुमति देने को आवेदन किया था। इसपर कोई फैसला लेने के बजाए नगरनिगम की तरफ से एक नोटिस थमा दी गई। इसमें कहा गया है कि इससे पहले जो निर्माण कराया गया है वह अवैध है। इसे गिराने के लिए पांच जुलाई की तारीख भी तय कर दी गई थी। आरोप है कि 20 लाख रुपए लेने के बाद तथाकथित अवैध निर्माण को नहीं तोड़े जाने का फैसला ले लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिट में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद और 20 लाख रुपए मांगे गए। इसके बाद ही प्रतिष्ठान ने हाई कोर्ट मेें रिट दायर करने का फैसला ले लिया। मेंशनिंग करते हुए एडवोकेट ने कहा कि अगर पैसे दे दिए तो अवैध निर्माण वैध हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बार-बार पैसे मांगे जाते हैं। यह रकम आसनसोल जनरल फंड के नाम पर वसूली जा रही है। जस्टिस कांत ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि भला नगरनिगम पैसे ले कर अवैध निर्माण को वैध कैसे बना सकता है। बहरहाल इसका खुलासा सोमवार को होने वाली सुनवायी में होगा।

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