बेकसूर होने का दावा करते हुए संजय राय की अपील

आरजीकर के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या का मामला
बेकसूर होने का दावा करते हुए संजय राय की अपील
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जस्टिस देवांशु बसाक के डिविजन बेंच में सुनवायी सोमवार को

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : आरजीकर के ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले के सजायाफ्ता कैदी संजय राय की तरफ से हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक के डिविजन बेंच में अपील दायर की गई है। इसमें उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। सियालदह कोर्ट के सेशन जज ने उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है। इसके खिलाफ उसने अपील की है। यहां गौरतलब है कि सीबीआई की तरफ से भी इस सजा को नाकाफी बताते हुए अपील की गई है। सोमवार को संजय राय की अपील पर सुनवायी होगी।

सियालदह कोर्ट के सेशन जज ने संजय राय को 2024 के नवंबर में उम्रकैद की सजा सुनायी थी। यहां गौरतलब है कि इस मामले के ट्रायल के दौरान संजय राय बेकसूर होने का दावा करता रहा। अब यह बात दीगर है कि ट्रायल जज ने उसके इस दावे को खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। अभी इस मामले में सीबीआई का फर्दर इंवेस्टिगेशन चल रहा है। बलात्कार व हत्या की शिकार डॉक्टर के माता पिता भी सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने भी सीबीआई की सिंगल मैन थ्योरी को खारिज कर दिया है। इस बाबत हाई कोर्ट में मामला भी उन्होंने दायर किया है। उनका दावा है कि इस मामले में संजय राय अकेला अभियुक्त नहीं है। पर्दे के पीछे और भी हैं।

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