
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आरजीकर की ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले ने एक नया मोड़ लिया है। परिवार के लोगों की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने कई सवालों को उठाया है। वे घटनास्थल का मुआयना करना चाहते हैं। सोमवार को सुबह इसे मेंशन किया गया। हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सीबीआई को सीडी पेश करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट फिरोज इदुलजी ने सोमवार को सुबह इसे मेंशन करते हुए जरूरी आधार पर सुनवायी करने की आपील की। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि एक बार उन्हें घटनास्थल का मुआयना करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस घोष ने इस सवाल पर तत्काल कोई आदेश नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने सीबीआई को इस मामले की सीडी अगली सुनवायी के दिन पेश करने का आदेश दिया। वैसे मंगलवार को ही सुनवायी होने की उम्मीद है। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता सीबीआई जांच को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि संजय राय अकेला अभियुक्त नहीं है पर्दे के पीछे और भी हैं। जस्टिस घोष ने भी सीबीआई से सवाल किया था कि यह रेप का मामला है या गैंगरेप का। यहां गौरतलब है कि इस मामले में लोवर कोर्ट ने अभियुक्त संजय राय को उम्रकैद की सजा सुनायी है। हाई कोर्ट में उसकी अपील लंबित है। सीबीआई ने भी सजा कम होने का सवाल खड़ा करते हुए अपील दायर कर रखी है।