काकू की पत्नी की वर्षिकी में 35 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे

मामले में अपील पर सुनवायी के बाद हाई कोर्ट का आदेश
काकू की पत्नी की वर्षिकी में 35 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : नियुक्ति घोटाले के मामले में अभियुक्त सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाट के काकू की पत्नी की वार्षिकी में कुल 35 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। काकू इन दिनों मेडिकल आधार पर जमानत पर है और उनके घर पर सीआरपीएफ का पहरा लगा है। काकू ने पत्नी की वार्षिकी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में एक एप्लिकेशन दिया था। जस्टिस शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को इस पर सुनवायी के बाद आदेश दिया कि इसमें कुल 35 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। इस वार्षिकी का आयोजन 26 जून को किया जाएगा।

इससे पहले काकू की तरफ से अपील की गई थी कि वार्षिकी का आयोजन उनके घर से बाहर किसी स्थान पर करने दिया जाए। शुक्रवार को सुनवायी के दिन काकू की तरफ से कहा गया कि वे वार्षिकी का आयोजन बेहला में अपने घर पर ही करना चाहते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस वार्षिकी में जिन 35 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा उनके नाम की सूची 48 घंटा पहले सीबीआई को देनी पड़ेगी। इसके साथ ही काकू की अंतरिम जमानत की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इस मामले की अगली सुनवायी 24 जुलाई को होगी। यहां गौरतलब है कि उन्हें सीबीआई ने नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किया है। उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन उन्हें अपने घर में ही रहना है। घर के बाहर सीबीआई और सीआरपीएफ वालों का पहरा है।


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