
कोलकाता : विकास भवन में तोड़फोड़ के मामले में योग्य टीचरों को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजी जा रही है। यहां गौरतलब है कि योग्य टीचरों के आंदोलन के दौरान ही तोड़फोड़ की यह घटना घटी थी। हाई कोर्ट में शुक्रवार को इसे मेंशन किया गया। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस बाबत मामला दायर करने का आदेश दिया। यहां गौरतलब है कि इस मामले में जस्टिस घोष ने पुलिस को गो स्लो, यानी धीमे चलने, का आदेश दिया था।
चिन्मय मंडल और संंगीता घोष ने इस बाबत पीटिशन दायर किया था। जस्टिस घोष ने मामले की सुनवायी के बाद आदेश दिया कि दोनों पीटिशनर नोटिस खारिज की जाने के बाबत पीटिशन दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा कि और जिन लोगों को इस बाबत नोटिस मिली है वे भी नोटिस रद्द किए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा कि अलग-अलग या एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं। उनकी तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजदीप मजुमदार ने विकास भवन के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने की अपील की तो जस्टिस घोष ने कहा कि इस बाबत बाद में सुनवायी की जाएगी।