शोभन देव मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को

शोभन देव मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को
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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चट्टोपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष के बीच के मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने सोमवार को मेंशन किया जाने के बाद यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एफिडेविट और जवाबी एफिडेविट दाखिल करने की प्रक्रिया चार सप्ताह के अंदर पूरी कर ले। यहां उल्लेखनीय है कि इस मामले में उनकी राय के खिलाफ जस्टिस शंपा सरकार के डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। डिवीजन बेंच ने जस्टिस राव के फैसले को बहाल रखा है पर सिर्फ दो माह के लिए। डिवीजन बेंच के आदेश के मुताबिक ऋृतव्रत बनर्जी दो माह तक विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रह सकते हैं। इस दौरान इस मामले में सिंगल बेंच को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। इस बाबत दायर अपील पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कई सवालों को लेकर अपनी आशंका जतायी थी। डिवीजन बेंच ने इन मुद्दों पर सिंगल बेंच को निर्णय लेने का आदेश दिया है। तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। दूसरी तरफ ऋृतव्रत बनर्जी ने विधायकों की संख्या के बल पर विपक्ष का नेता होने का दावा किया था। स्पीकर ने उन्हें विपक्ष के नेता पद पर नियुक्त किया है। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है।

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