

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित की है। अदालत ने दो मई को इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी की थी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि सह-अभियुक्त सैम पित्रोदा को गुरुवार को ईमेल के जरिये नोटिस भेजी गयी, इसलिए अगली तारीख पर आरोपपत्र के संज्ञान पर दलीलें सुनना उचित होगा। जब मामले के शिकायती और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी के आरोपपत्र की प्रति मांगी तो अदालत ने पहले ईडी का पक्ष सुनने का भी फैसला किया। अदालत ने कांग्रेस नेता पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा ‘यंग इंडियन’, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी की थी।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले में आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं 3 (धनशोधन) और 4 (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था। हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।