Rose Valley में डूब गया है पैसा ? रिफंड की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरा प्रोसेस

Rose Valley में डूब गया है पैसा ? रिफंड की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरा प्रोसेस
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कोलकाता: रोज वैली में पैसा गवां चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। पैसा जमा करने वाले लोगों को सरकार पैसे लौटाने की व्यवस्था की है। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 'संपत्ति निपटान समिति' की ओर से एक वेबसाइट खोली गई है। रोजवैली जमाकर्ताओं को उस वेबसाइट पर सभी नियमों के अनुसार आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद समिति उस आवेदन के आधार पर जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने की व्यवस्था करेगी।

किस तरह से करें आवेदन ?
सबसे पहले वेबसाइट www.rosevalleyadc.com पर जाएं। सबसे पहले दाईं ओर अपलोड सर्टिफिकेट विकल्प पर जाएं। जब आप इस पेज को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां 3 ऑपशन मिलेंगे। निवेशक, नामांकित व्यक्ति और अन्य। अगर पॉलिसी आपके नाम पर है तो इन्वेस्टर विकल्प पर क्लिक करें। और यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार के सदस्य पैसा वापस पाने के लिए नॉमिनी विकल्प पर क्लिक करेंगे।

पहचान पत्र में उम्र और नाम सही होना जरूरी

अब आपको यह देखना होगा कि आपके निवेश फॉर्म में क्या लिखा है। सबसे पहले यह देखें कि आपने कहां निवेश किया है। इसका चयन करना होगा। फिर चरण दर चरण फॉर्म भरें। फ़ोन नंबर सही होना चाहिए। इसके अलावा दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड में से कोई एक या दो रखना चाहिए। लेकिन यह देखना होगा कि दिए गए पहचान पत्रों की संख्या में आपका नाम और उम्र एक समान होनी चाहिए।

फिर बैंक डिटेल्स देनी होंगी। कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि जिस खाते में आपने पैसे जमा किए थे, वह बंद हो गया हो। ऐसे में आप नया अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास संयुक्त खाता है तो नहीं। फिर निवेश प्रमाणपत्र संख्या देनी होगी। जो आपके सर्टिफिकेट में ही है। बाकी सभी चीजें भरकर अपलोड करनी होंगी।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

अपलोड करने के बाद एक और वेबपेज खुलेगा। स्कैन और अपलोड करने के लिए कई दस्तावेज़ हैं। सबसे पहले आपको रोज़वैली सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड में से किसी एक को अपलोड करना होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। साथ ही बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। जिस बैंक से आप पैसे निकालना चाहते हैं, वहां आपको बैंक बुक का पहला पेज देना होगा। फिर इसे सबमिट कर दें और काम हो जाएगा।

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