AAP के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हरभजन सिंह

सुरक्षा हटाने पर उठे सवाल; कोर्ट बोला—खिलाड़ी और परिवार को कोई नुकसान न हो
AAP के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हरभजन सिंह
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में उनके और उनके परिवार के साथ किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने हरभजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब पुलिस ने बिना किसी नए खतरे के आकलन के उनकी सुरक्षा वापस ले ली।

मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की गई है। तब तक कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि हरभजन सिंह और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मिले और किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान न पहुंचे।

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