

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : जीएसटी 2.0 के तहत हाल ही में किये गये दर संशोधनों के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के जीएसटी विभाग ने पाया है कि केंद्र शासित प्रदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान अब भी संशोधित जीएसटी दरों, विनियमों और छूटों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 से श्री विजयपुरम क्षेत्र में विभागीय निरीक्षण टीमों द्वारा 68 व्यावसायिक इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के दौरान कई मामलों में गैर-अनुपालन देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों से कुल 3.33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित जीएसटी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और उपभोक्ताओं को नयी व्यवस्था के लाभ सुनिश्चित कराने के लिए आने वाले दिनों में प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को यह भी स्मरण कराया गया है कि जीएसटी नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की चूक या गैर-अनुपालन की स्थिति में जीएसटी कानून के तहत निर्धारित दंड लागू किए जाएंगे। वे निवासी और व्यवसायी जो किसी गैर-अनुपालन की सूचना देना चाहते हैं या संशोधित जीएसटी दरों तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, वे विभाग से व्हाट्सएप नंबर 9595359698 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी विषय पर पुनः उल्लेख किया गया है कि जीएसटी 2.0 दर संशोधन के उपरांत केंद्र शासित प्रदेश में कई व्यापारिक इकाइयों द्वारा अभी भी नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा है। 22 सितंबर 2025 से श्री विजयपुरम में 68 इकाइयों के निरीक्षण के दौरान गैर-अनुपालन के मामलों में मौके पर जुर्माना लगाया गया और 3.33 लाख रुपये वसूले गए। प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। व्यापारियों को नियमों के कड़ाई से पालन की याद दिलाई गई है और किसी भी गैर-अनुपालन पर दंड लागू होगा। इच्छुक नागरिक और व्यापारी विभाग से व्हाट्सएप नंबर 9595359698 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकते हैं।