सरकार ने बेरोजगार ग्रुप सी और डी के लिए अनुदान की अधिसूचना जारी की

अनुदान इस वर्ष अप्रैल माह से लागू होगा
Group C & D agitation in Kolkata
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कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेरोजगार ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए भत्ते की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने हाल ही में श्रम विभाग के अधीन इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी, जिन्होंने 2016 में अदालती आदेशों के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, उन्हें एक विशेष परियोजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये और 20 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना का नाम 'पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना, 2025' रखा है। बताया गया है कि यह भत्ता इस वर्ष अप्रैल माह से लागू किया गया है।

सरकार की घोषणा के बाद उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है

दरअसल, 2016 एसएससी पैनल में शामिल करीब 26 हजार लोगों की नौकरी रद्द करने के आदेश के बाद शिक्षकों के साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो गए। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत सहित कई सरकारी नौकरशाह उपस्थित थे। बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार ग्रुप सी के कर्मचारियों को 25 हजार रुपये प्रति माह और ग्रुप डी श्रमिकों को 20 हजार प्रति माह भत्ता देगी। राज्य सरकार यह भत्ता तब तक प्रदान करेगी जब तक कि रोजगार समाप्ति का मामला अदालत में सुलझ नहीं जाता। हालाँकि, सरकार की घोषणा के बाद उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। वहां कहा गया है कि सरकार का यह निर्णय अवैध है। यह मामला न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के ध्यान में लाया गया। न्यायाधीश ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी। इस बीच, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सरकार बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए, यह धनराशि तब तक भत्ते के रूप में दी जाएगी जब तक कि मामला अदालत में सुलझ नहीं जाता। हालांकि, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यदि मामला दर्ज भी हो जाता है, तो भी यह जारी रहेगा। यह परियोजना सभी कानूनी पहलुओं की जांच के बाद तैयार की गई है ताकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान न हो। अधिसूचना में श्रम विभाग ने कहा कि आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य सचिव या स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या सचिव (विभागाध्यक्ष) के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग इसे श्रम विभाग को भेजेगा।

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