

पटना - नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी रद्द कराने की आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामला उस चरण में है जहां आरोपों पर विचार होना है, और लालू यादव ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया को रोकने की कोई ठोस वजह नहीं है।
लालू यादव ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर तीन आरोपपत्रों के साथ-साथ उक्त आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद करने की मांग की है। लालू की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। ट्रायल कोर्ट दो जून को आरोप तय करने पर बहस शुरू करने वाली है।