यूसीसी समिति से लेकर 9 फास्ट ट्रैक कोर्ट तक, कैबिनेट में लिए गये अहम निर्णय

शुभेंदु कैबिनेट के 12 बड़े फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक के बाद शहरी विकास तथा नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया काे संबोधित किया
कैबिनेट की बैठक के बाद शहरी विकास तथा नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया काे संबोधित किया
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सबिता, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट द्वारा गुरुवार को कई अहम फैसले लिये गये। इनमें यूसीसी से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण सहित 12 अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद शहरी विकास तथा नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया काे संबोधित किया।

यूसीसी के मसौदा विधेयक की पड़ताल की मंजूरी

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक की पड़ताल करने के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि समिति को मसौदा विधेयक की जांच-पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जायेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किए जाने के तीन दिन बाद यह फैसला किया गया है। सोमवार को विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए अधिकारी ने कहा था कि सरकार अगस्त में निर्धारित बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय : अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों में बीएसएफ के नए आउटपोस्ट, सीमा बाड़ और सड़क निर्माण के लिए लगभग 54.2485 एकड़ सरकारी भूमि का स्थायी हस्तांतरण मंजूर किया गया।

स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भूमि आवंटन:

पश्चिम मेदिनीपुर में ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु सरकारी भूमि को दीर्घकालिक लीज पर देने की मंजूरी। इसके साथ ही मालदह में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 11 एकड़ सरकारी भूमि नवोदय विद्यालय समिति को दीर्घकालिक पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया।

न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय : कैबिनेट ने 9 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को भी मंज़ूरी दी। ये कोर्ट अलीपुरदुआर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में एक-एक करके बनाए जाएंगे। साथ ही, इनके लिए 36 पद बनाने और उन्हें भरने को भी मंजूरी दी गई।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण : वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स (संशोधन) नियम, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मियों के मानदेय में वृद्धि : 1 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 5,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। बांकुड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) को 1983 के कानून के अनुरूप विनियमित किया जाएगा। कूचबिहार और बांकुड़ा में दो 33/11 केवी विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि का दीर्घकालिक पट्टा WBSEDCL को देने का फैसला किया गया। पश्चिम मेदिनीपुर में ESIC को सर्विस डिस्पेंसरी बनाने के लिए 0.4340 एकड़ सरकारी भूमि दीर्घकालिक पट्टे पर देने को मंजूरी मिली। PWD के सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों के लिए नई कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स तथा भवन निर्माण के लिए CPWD की दरें अपनाने का निर्णय लिया गया।

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