परिवहन लाइसेंस नवीनीकरण में अब फॉर्म 5ए अनिवार्य

20 नवंबर से बिना फॉर्म 5ए के सभी आवेदन होंगे अधूरे
परिवहन लाइसेंस नवीनीकरण में अब फॉर्म 5ए अनिवार्य
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने चालकों और वाहन मालिकों को सूचित किया है कि परिवहन श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, पुनर्वैधीकरण या अतिरिक्त पृष्ठांकन (AEDL) के लिए अब फॉर्म 5ए जमा करना अनिवार्य होगा। यह नया प्रावधान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्राप्त दिशा-निर्देशों और सीएमवीआर 1989 के नियम 18(1)(ई) के अंतर्गत लागू किया गया है। नियम 20 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसके अनुसार फॉर्म 5ए बिना जमा किए गए किसी भी आवेदन को अधूरा माना जाएगा, और ऐसे आवेदन तब तक प्रक्रिया में नहीं लाए जाएंगे जब तक आवेदक फॉर्म 5ए अपलोड या प्रस्तुत नहीं कर देते। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने पहले ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लिए हैं, उनके आवेदन भी आवश्यकतानुसार वापस किए जा सकते हैं, ताकि वे फॉर्म 5ए जमा कर सकें और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकें। विभाग ने कहा कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों के दस्तावेजों का सटीक सत्यापन सुनिश्चित करना और परिवहन सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है। विभाग ने सभी चालकों, वाहन मालिकों और संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे अपने नवीनीकरण आवेदन के साथ फॉर्म 5ए अनिवार्य रूप से जोड़ें और किसी भी देरी से बचें।

परिवहन विभाग ने बताया कि फॉर्म 5ए जमा करने की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन या नजदीकी एसटीएस (सुरक्षित ट्रैफिक सेवा) इकाइयों में जमा किया जा सकता है। किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए आवेदक सीधे परिवहन विभाग या निकटतम एसटीएस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और चालक प्रमाणन की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। इससे चालकों के रिकॉर्ड में त्रुटियों की संभावना कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज़ और पारदर्शी बनेंगी। अंततः, फॉर्म 5ए के अनिवार्य होने से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में परिवहन सुरक्षा और दस्तावेज सत्यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा, और यह नियम सभी चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साबित होगा।

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