

हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रवर्ती ने दिया आदेश
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : धर्मतल्ला-जोका मेट्रो की अंतिम बाधा दूर हो गई। विधाननगर मार्केट को सात दिनों के अंदर हटाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने इस बाबत दायर मामले की सोमवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। यहां उल्लेखनीय है कि एक लंबे अर्से से इस मार्केट की रुकावट के कारण मेट्रो का आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
जस्टिस चटर्जी ने सात दिनों के अंदर धर्मतल्ला- जोका मेट्रो का यह कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि मेट्रो का यह कार्य पूरा होने के बाद यहां के दुकानदार अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। डॉ. विधान राय मार्केट की स्थापना 1954 में हुई थी। एडवोकेट फिरदौश शमीम ने बताया कि वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था मेट्रो को करना पड़ेगी। नये स्थान पर पानी, बिजली, शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था मेट्रो को करनी पड़ेगी। इस मार्केट के दुकानदारों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था। उन्हें इस स्थान को खाली करने की नोटिस दी गई थी। एडवोकेट गोपा विश्वास ने बताया कि दुकानदारों की तरफ से दायर पिटीशन में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में लेआउट प्लान पेश किया गया। डिफेंस की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट अनामिका पांडे ने बताया कि मेट्रो का काम चलने के दौरान उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था 321 साल्ट लेक में की जाएगी। वैकल्पिक स्थान पर कौन सा दुकानदार किस स्टाल में बैठेगा इसका लेआउट पहले से तैयार करना पड़ेगा। धर्मतल्ला-मेट्रो जोका के लिए धर्मतल्ला स्टेशन तैयार करने के मामले में इस मार्केट के कारण बाधा आ रही थी। काम शुरू करने से पहले बाउंडरी वाल का निर्माण कराना पड़ेगा।