रेप के आरोप में गिरफ्तार विधायक राहुल ममकूटाथिल को तीन दिन की पुलिस कस्टडी

केरल के पथनमथिट्टा की एक अदालत ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में मंगलवार को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
रेप के आरोप में गिरफ्तार विधायक राहुल ममकूटाथिल को तीन दिन की पुलिस कस्टडी
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पथनमथिट्टा (केरल) ः केरल के पथनमथिट्टा की एक अदालत ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में मंगलवार को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

तिरुवल्ला की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को विधायक की हिरासत सौंपी। ममकूटाथिल को अदालत से बाहर लाकर पुलिस वाहन में ले जाए जाने के समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ममकूटाथिल पर अंडे फेंके।

इससे पहले विधायक को अदालत लाए जाते समय जेल के बाहर और थिरुवल्ला के तालुक अस्पताल के बाहर माकपा और भाजपा की युवा इकाइयों ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। थिरुवल्ला के तालुक अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच की गई थी।

विधायक के खिलाफ पहले से दो मामले

ममकूटाथिल को रविवार को पलक्कड़ में यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनके खिलाफ दर्ज पहले दो मामलों में केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था। हाल ही में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। आठ जनवरी को कोट्टायम जिले की एक महिला की शिकायत के आधार पर पलक्कड़ के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

फिलहाल कनाडा में रह रही शिकायतकर्ता ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था।

शादी का वादा कर बलात्कार

सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी वैवाहिक जीवन में समस्याओं के बाद 2024 में ममकूटाथिल से जान-पहचान हुई थी।पुलिस ने कहा कि महिला ने बताया कि अप्रैल 2024 में ममकूटाथिल ने शादी का वादा करके एक होटल में उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि गर्भवती होने पर ममकूटाथिल ने कथित रूप से जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे धमकाते हुए गर्भपात कराने के लिए कहा। इस मामले में ममकूटाथिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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