स्टैम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में छूट समाप्त

स्टैम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में छूट समाप्त
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कोलकाता : कोविड काल के समय वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने में रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी में 2% और सर्किल रेट में 10% छूट की घोषणा की गयी थी। इसकी मियाद 30 जून 2024 तक थी। अब इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि कोविड काल में रियल इस्टेट की मजबूती के लिये ऐसा किया गया था।हालांकि अब सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निर्णय लिया गया है कि छूट की यह सीमा 1 जुलाई 2024 से समाप्त कर दी जायेगी। इस मुद्दे पर क्रेडाई वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट सुशील मोहता ने कहा कि इस छूट से कोविड काल में रियल इस्टेट को निकलने में बल मिला था। वर्ष 2023 में इस सेक्टर से संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से 7,500 करोड़ का राजस्व हुआ था। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि सर्किल रेट को लेकर पुनः विचार करे जिससे सेक्टर में रेसिडेंशियल यूनिट्स की कीमतों का पुनः मूल्यांकन किया जा सके। रियल इस्टेट पर जीएसटी और नो इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत कई टैक्स लगते हैं। इसके अलावा अब कई राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी यहां की तुलना में कम हो जायेगी।

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