गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा से मिली छूट

हर्ष संघवी का ऐलान, 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ आयु सीमा में भी मिलेगी छूट
Ahmedabad
अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा से मिली छूट
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अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की कि निर्धारित पदों पर सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

इससे पहले उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से राहत दी गई थी। सरकार के इस फैसले से सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए गुजरात पुलिस में नौकरी पाने का रास्ता आसान होगा।

20 प्रतिशत आरक्षण का भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित पुलिस, जेल और वन विभाग के कुछ पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

इस व्यवस्था के तहत सशस्त्र पुलिस उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के कांस्टेबल सहित जेल विभाग के कुछ पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की शर्तें पूरी करनी होंगी।

आयु सीमा में तीन से पांच साल की छूट

सरकार के प्रावधानों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी, जबकि पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल की राहत मिलेगी। हर्ष संघवी ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सेवा दे चुके अग्निवीर अब राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उनके अनुशासन, अनुभव और कार्यक्षमता का लाभ पुलिस व्यवस्था को मिलेगा। गृह विभाग ने 9 अक्टूबर 2026 को भर्ती नियमों में संशोधन किया। नए प्रावधानों के लागू होने और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचना की शर्तें महत्वपूर्ण होंगी।

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