वीआईपी दौरे के मद्देनर दक्षिण अंडमान में ड्रोन व हवाई गतिविधियों पर रोक

अमित शाह के अंडमान दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
वीआईपी दौरे के मद्देनर दक्षिण अंडमान में ड्रोन व हवाई गतिविधियों पर रोक
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तीन दिवसीय दौरे को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन सहित सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 जनवरी को श्री विजयपुरम के वंडूर क्षेत्र में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके पश्चात वे डॉ. बी. आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डीबीआरएआईटी), डॉलीगंज के सभागार में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) से संबंधित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री के 3 जनवरी को नेताजी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने की भी संभावना जताई जा रही है। गृह मंत्री 4 जनवरी को द्वीपसमूह से प्रस्थान करेंगे। वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम एवं वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अंडमान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र संख्या एसएसपी (डी) एसए/वीआईपी/2025/5383 दिनांक 22 दिसंबर, 2025 के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का अनुरोध किया गया था।

इसके आधार पर ड्रोन नियम, 2021 एवं ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ज़िलाधीश, दक्षिण अंडमान द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार वीर सावरकर इंटरनेशनल (वीएसआई) हवाई अड्डा, आईटीएफ ग्राउंड, लोक निवास, डीब्राइट, वंडूर, चिड़ियाटापू तथा नेताजी स्टेडियम सहित आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार के दूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीए)/ड्रोन, पैरा-ग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग एवं अन्य समान हवाई गतिविधियों का संचालन 02 जनवरी, 2026 से 04 जनवरी, 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, विमान अधिनियम, 1934 एवं अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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