वाहन चालकों को प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न और संशोधित म्यूज़िकल हॉर्न नहीं लगाने की सलाह

वाहन चालकों को प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न और संशोधित म्यूज़िकल हॉर्न नहीं लगाने की सलाह
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सन्मार्ग संवाददाता

शहीद द्वीप : अंडमान तथा निकोबार यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वे प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न और संशोधित म्यूज़िकल हॉर्न के इस्तेमाल से बचें, जो कानून के तहत सख्त वर्जित हैं। ऐसे हॉर्न का इस्तेमाल न केवल अवैध है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक असुविधा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 119 के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन में इलेक्ट्रिक हॉर्न या अन्य उपकरण लगा होना चाहिए, जो अनावश्यक रूप से कठोर, तीखा, तेज या खतरनाक शोर उत्पन्न न करे। प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन म्यूज़िकल हॉर्न का उपयोग स्पष्ट रूप से इस नियम का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों को हिरासत में लिया जा सकता है और कानून के अनुसार उचित जुर्माना लगाकर अवैध हॉर्न को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है। प्रेशर और मल्टी-टोन हॉर्न से उच्च-डेसिबल ध्वनि निकलती है, जो सुनने की क्षमता में कमी, तनाव और नींद में खलल पैदा कर सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को। वे सड़कों पर भ्रम और आक्रामकता भी पैदा करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और सड़क पर क्रोध का खतरा बढ़ जाता है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या म्यूज़िकल/मल्टी-टोन हॉर्न न लगाएं या उनका उपयोग न करें। प्राप्त विज्ञप्ति में वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे कानूनी ध्वनि सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें और जांच करें। वर्कशॉप, गैरेज और मैकेनिकों को भी ऐसे अवैध उपकरण लगाने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है, ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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