पड़ोसी को कुत्ते ने काटा, कुत्ते के मालिक को हो गयी चार महीने की जेल

पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर पड़ोसी को काटकर घायल कर दिया
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मुंबई : मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में वर्ली निवासी एक शख्स को चार महीने की जेल की सजा सुनायी है क्योंकि उसके पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काटकर घायल कर दिया था।

मालिक कुत्ते को काबू में रख पाने में नाकाम रहा

महाराष्ट्र राज्य बनाम ऋषभ मौशिक पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (जेएम) प्रथम श्रेणी सुहास विजया पी भोसले ने पाया कि पड़ोसी द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद पालतू कुत्ते ने उस पर छलांग लगा दी और काटकर जख्मी कर दिया जबकि कुत्ते का मालिक उसे काबू में रख पाने में नाकाम रहा और उसने संभावित रूप से खतरनाक जानवर के साथ सावधानी बरतने में चूक कर दी।

कुत्ते का मालिक नरमी का हकदार नहीं: कोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार 21 मई को दिये गये फैसले में अदालत ने कहा कि गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए, रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना के समय शिकायती का डेढ़ साल का बेटा उसके साथ लिफ्ट में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस तरह से अभियुक्त ने अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींचा, उससे पता चलता है कि वह अपने पालतू जानवर के प्रति दयालु नहीं है। उसने पीड़ित और उसके बेटे की परवाह नहीं की और अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींच लिया, जो आमतौर पर इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती है। तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

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