

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया।
बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता - न्यायिक मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसे शिकायती को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
क्या है मामला ?
मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘आप’ के दोनों नेता जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दीक्षित के अनुसार एक प्रेस कांफ्रेंस में आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिये बल्कि कांग्रेस ने भी आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत की।