सन्मार्ग संवाददाता
बैरकपुर : बैरकपुर थर्ड कोर्ट एफ.टी.सी ने शुक्रवार को अभियुक्त पति रितेश कुमार साव को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि 3 फरवरी साल 2011 में अभियुक्त रितेश कुमार साव के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करवायी गयी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब रितेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कमरहट्टी के रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने रितेश की पत्नी के मुंह में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उस समय वह कार की डिक्की में खाने का पार्सल रख रही थी। आईपीसी की धारा 326/307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए)/27 के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। इस मामले की जांच कर रहे एसआई दिवंगत ब्रज गोपाल शर्मा ने जांच के दौरान पीड़िता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति ने उसे गोली मारी है। अपराध का मकसद बीमा का लाभ लेना और दहेज संबंधी उत्पीड़न है। उसका न्यायिक बयान दर्ज किया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया आग्नेयास्त्र, गोली के खोखे जब्त किये गये। जांच पूरी होने पर आईओ ने 25 नवंबर साल 2011 में पांच अभियुक्तों रितेश कुमार साव, उमा देवी साव, पूजा साव उर्फ प्रीति, राजा राम साव, चंदन साव के खिलाफ खड़दह थाना के केस नंबर 483/11 के तहत धारा 326/307/498ए/109 आईपीसी आर/डब्ल्यू 25(1)(ए)/27 शस्त्र अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई साल 2012 में शुरू हुई हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट एकत्र किए जाने से पहले ही एसआई शर्मा का निधन हो गया। मुकदमे में देरी के कारण, वास्तविक शिकायतकर्ता (पीड़ित) ने साल 2023 में उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सीआरआर याचिका दायर की थी। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही बैरकपुर पुलिस को मुकदमे के दौरान गवाहों, विशेषज्ञ रिपोर्टों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद ट्रायल मॉनिटरिंग के तहत मुकदमा चलाया गया। एसआई धर्मवीर मंडल जो कि मुर्शिदाबाद पीडी में तैनात हैं ने होल्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने सफलतापूर्वक एफएसएल रिपोर्ट एकत्र की और बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष एफएसएल वैज्ञानिक डॉ. सी. सरकार के बयान दर्ज किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रितेश कुमार साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त उमा देवी साव का पहले ही निधन हो चुका है तथा शेष तीन अभियुक्ताें को बरी कर दिया गया।