किशोरी पर एसिड अटैक करने वाले दो युवकों को 10 साल की कैद

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सन्मार्ग संवाददाता

नदिया : कृष्णानगर जिला अदालत ने किशोरी पर एसिड अटैक के दोषी दो युवकों वसीम मंडल व साहेब मोल्ला को बुधवार 10 साल जेल की सजा सुनायी। न्यायाधीश सुष्मिता गाइन ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 17 सितंबर 2020 की रात नदिया के कालीगंज थाना इलाके में घटी थी। शादी का प्रस्ताव ठुकरा देने के कारण अभियुक्त दो दोस्तों ने घर में खिड़की की ओर सो रही उस किशोरी पर एसिड उड़ेल दिया था। इसकी शिकायत पीड़िता की ओर से कालीगंज थाने में की गयी थी जिसके आधार पर पुलिस ने वसीम मंडल और उसके दोस्त साहेब मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। वसीम किशोरी से प्रेम करता था। उसने किशोरी को शादी का प्रस्ताव दिया था मगर उसने शादी से मना कर दिया था इस कारण ही अभियुक्त वसीम ने उसे सबक सिखाने के लिए उसपर एसिड अटैक किया। पुलिस ने हत्या की कोशिश की दर्ज की गयी शिकायत पर जांच की। मामले की सुनवाई जुलाई 2022 से शुरू हुई थी और कुल 16 लोगों की गवाही पर घटना के पांच साल बाद सोमवार को जज ने दोनों अपराधियों को एसिड अटैक का दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनायी।


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