राज्य सरकार के दो अफसरों के खिलाफ कंटेंप्ट का रूल जारी

रायगंज नगरपालिका का बकाया भुगतान का मामला
हाई कोर्ट की फाइल फोटो
हाई कोर्ट की फाइल फोटो
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस राजाशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्त के डिविजन बेंच ने नगर विकास सचिव और वित्त सचिव के खिलाफ कंटेंप्ट का रूल जारी किए जाने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ रायगंज नगरपालिका का बकाया का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में कंटेंप्ट का मामला दायर किया गया है। आरोप है कि कराए गए विकास कार्यों के मद में 15 साल से कोई भुगतान नहीं किया गया है।

इस बाबत दायर रिट में आरोप लगाया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण, हॉस्टल और जल परियोजनाएं आदि के कार्य कराए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए फंड नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। डिविजन बेंच ने इन अफसरों से सवाल किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। डिविजन बेंच ने कहा कि काम कराने वाले ठेकेदारों को भुगतान किए जाने के बाद राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका से इसके भुगतान का दावा कर सकती है। इसकी अगली सुनवायी तीन नवंबर को होगी। आरोप है कि 2010 में काम कराये जाने के बावजूद अभी तक 80 लाख रुपए बकाया पड़ा है। इस मामले में सिंगल बेंच में मामला हुआ था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से डिविजन बेंच में अपील की गई थी। डिविजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बहाल रखा था। इसके बावजूद भुगतान नहीं हो पाया तो कंटेंप्ट का मामला दायर किया गया।

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