मौत की सौदागर कोल्ड्रिफ सिरप की कंपनी पर ताले

लाइसेंस रद्द किया गया
Coldrif
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चेन्नई : मौत की सौदागर मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने में शामिल श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक जहरीला पदार्थ मौजूद था। यह दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है।

ईडी की छापामारी ःइसके पहले दिन में प्रवर्तन निदेशालय ने कफ सिरप कोल्ड्रिफ के निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल्स और तमिलनाडु एफडीए के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े 7 परिसरों पर सोमवार को छापे मारे।

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